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इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के लिए मानक प्रक्रिया बनाए पुलिस: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने, जब्त करने, सुरक्षित रखने और अदालत में साबित करने के लिए दो महीने में मानक प्रक्रिया तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें खास तौर पर निगरानी कैमरों की फुटेज और फोन कॉल के रिकॉर्ड शामिल होंगे। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुरूप हो। अदालत ने पाया कि जांच अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक सबूत संभालने की सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। सम्मान के नाम पर हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक मामलों में न्याय सबूतों की गुणवत्ता पर काफी हद तक निर्भर करता है। इस मामले में अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य सबूतों की पूरी कड़ी साबित नहीं कर पाया।

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