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विद्याधर का बाग में शादी-पार्टियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित 'विद्याधर का बागÓ में शादी-समारोह, पार्टियों और हर तरह की व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी हैं। यह रोक मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की बैंच ने सिटिजन्स प्रोटेक्शन सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। साथ ही कोर्ट ने वन विभाग से पूछा कि उन्होने रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में स्थित इस बाग में किस आधार पर रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह वन्यजीवों का इलाका है तो यहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के लिए टेंडर किस आधार पर जारी किया गया ?

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