कंगना रनौत के नाम, आवाज और तस्वीर के दुरुपयोग पर रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य निजी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसमें एआई से बने डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, फर्जी भाषण और झूठे विज्ञापनों पर भी रोक शामिल हैं।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए मेटा प्लेटफाम्र्स को कंगना रनौत द्वारा चिह्नित की गई आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और स्थायी रूप से डिलीट करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन का है।

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