मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं, उच्च न्यायालय ने निजी कृषि कॉलेजों को दिया झटका
राजस्थान उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बी.एससी. एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रवेश की मांग करने वाले निजी एग्रीकल्चर कॉलेजों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद सत्र 2026-27 की काउंसिलिंग प्रक्रिया में केवल वही संस्थान हिस्सा ले सकेंगे जो सभी निर्धारित मानकों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी की पीठ ने कहा कि शिक्षा के गिरते स्तर और तय मानकों की अनदेखी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत के इस सख्त रुख से उन तमाम निजी शैक्षणिक संस्थानों को बड़ा झटका लगा है जो जरूरी मापदंडों को पूरा किए बिना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।

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