मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने और सख्त किए नियम, फॉर्म-7 को लेकर बड़ा बदलाव
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में शामिल या शामिल किए जाने वाले नामों पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए फॉर्म-7 आवेदन के नियम सख्त कर दिए हैं। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी एक व्यक्ति की ओर से फॉर्म-7 के जरिए दाखिल किए जाने वाले आवेदनों की संख्या सीमित की जाए।
नए नियमों के तहत मतदाता सूची में नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक व्यक्ति दावा और आपत्ति की अवधि में अधिकतम 10 आवेदन कर सकेगा। वहीं, मतदाता सूची के निरंतर अद्यतन के दौरान एक व्यक्ति के लिए यह सीमा हर महीने पांच आवेदन होगी।

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