आरबीआई का नया नियम आज से लागू, बैंकों को रखना होगा 99 प्रतिशत सीआरआर
भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 अक्टूबर से बैंकों के लिए रोजाना सीआरआर बनाए रखने का नियम सख्त कर दिया है. अब बैंकों को जरूरी सीआरआर का 99 प्रतिशत हिस्सा रोजाना रिजर्व बैंक के पास रखना होगा, जबकि पहले यह लीमिट 90 प्रतिशत थी. 8 अक्टूबर तक बैंकिंग सिस्टम में करीब 3.88 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी थी. इसके अलावा, फॉरेन करेंसी से जुड़े कुछ कॉन्ट्रैक्स पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त रकम रखने का नियम भी स्पष्ट किया गया है.
आरबीआई ने यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब बैंकिंग सिस्टम में काफी अतिरिक्त पैसा मौजूद है. 8 अक्टूबर तक बैंकों के पास करीब 3.88 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी थी.

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