तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस दिए
श्रीगंगानगर नगर परिषद की ओर से परिषद क्षेत्र में तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों, पनवाडिय़ा तथा कियोस्क दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
नगर परिषद आयुक्त मिल्खराज चुघ के आदेशानुसार नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य बाजार, गली-मौहल्लों में तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करने वाले थोक विक्रेताओं, दुकानदारों, अस्थायी दुकानों, फुटपाथ पर गुमटी, खोखा, कियोस्क आदि को लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस दिए गए हैं।

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