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भाजपा ने प्रत्याशियों को जारी किया कड़ा निर्देश, 28 सितंबर तक चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य

राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव-2026 संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। पार्टी के विधि प्रकोष्ठ (राजस्थान) ने सभी निकाय प्रभारियों, जिलाध्यक्षों और चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को औपचारिक पत्र भेजकर तय समय-सीमा के भीतर संपूर्ण चुनावी खर्च का ब्योरा जमा कराने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर हर अभ्यर्थी को अपने खर्च का पूरा विवरण रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश करना आवश्यक है।

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