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धारा 163 लागू, बिना अनुमति रैली-सभा पर रोक

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ीगंगानगर में नगरीय निकाय चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिले के चुनाव प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रशासन ने चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीतिक आयोजनों और प्रचार गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। यह आदेश 19 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी है और आगामी आदेश तक लागू रहेगा। निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति राजनीतिक सभा, रैली, जुलूस, धरना और प्रदर्शन नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रसारण यंत्रों के इस्तेमाल के लिए भी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

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