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राजस्थान की गौशालाओं के लिए नई योजना

राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई गो-काष्ठ योजना में सरकार ने मशीनों के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम तय किए हैं. योजना के तहत मशीन खरीद पर 80 प्रतिशत सरकारी अनुदान मिलेगा, जबकि 20 प्रतिशत राशि गौशाला को देनी होगी. अनुदान पर मिली मशीन को 10 साल से पहले बेचना या किसी अन्य को हस्तांतरित करना प्रतिबंधित रहेगा. मशीन की 10 दिन के भीतर जियो-टैगिंग अनिवार्य होगी. हर महीने मशीन के संचालन की निगरानी और हर तीन महीने में उत्पादन, बिक्री व आय का हिसाब देना होगा. नियम तोडऩे पर अनुदान बंद होने के साथ गौशाला का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है.

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