अब कलेक्टर देंगे भारतीय नागरिकता- नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए कुछ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को नागरिकता देने का अधिकार दिया है। नए नियमों के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले पात्र आवेदकों की नागरिकता संबंधी अर्जियों पर जिलाधिकारी फैसला कर सकेंगे। असम और त्रिपुरा में यह व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर लागू होगी।
नए नियमों के अनुसार जिलाधिकारी नागरिकता के लिए मिलने वाले आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करेंगे, उनकी जांच करेंगे और जरूरत पडऩे पर आवेदक से जुड़ी जानकारी की पड़ताल भी करेंगे।

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