करौली में 4 घंटे नहीं उड़ा सकते पतंग
करौली जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर चाइनीज, नायलॉन, प्लास्टिक और धातु से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी।
जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जनस्वास्थ्य, सुरक्षा और पक्षियों के जीवन को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत, प्रतिबंधित मांझे की बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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