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अब पंचायतें 2 लाख तक की जमीन खुद नीलाम कर सकेंगी


राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़ाते हुए भूमि नीलामी की सीमा में बड़ा बदलाव किया है. नए प्रावधान के तहत अब पंचायतें 2 लाख रुपए तक की सबसे ऊंची बोली वाली भूमि की नीलामी बिना किसी उच्च अधिकारी की पूर्व मंजूरी के कर सकेंगी. पहले यह सीमा केवल 50 हजार रुपए थी. यानी पंचायतों को अब चार गुना अधिक राशि तक भूमि नीलामी का अधिकार मिल गया है. 2 लाख से अधिक और 5 लाख रुपए तक की बोली पर पंचायत समिति, 5 से 10 लाख रुपए तक जिला परिषद और 10 लाख रुपए से अधिक की बोली पर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी. सरकार का कहना है कि नए नियम से छोटी राशि वाली जमीन की नीलामी प्रक्रिया तेज और आसान होगी.

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