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नकली सामान मामले में आमिर खान को नोटिस, 18 सितंबर को होना होगा पेश


ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली सामान की बिक्री और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जिम्मेदारी से जुड़े मामले में अभिनेता आमिर खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कोटा जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में आमिर खान को नोटिस जारी किया है. आयोग ने उन्हें 18 सितंबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. मामला ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील के जरिए नकली वुडलैंड बेल्ट और वॉलेट बेचे जाने से जुड़ा है. शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2019 में स्नैपडील से खरीदे गए इन उत्पादों को बाद में जांच में नकली बताया गया था. मामले में स्नैपडील के सह-संस्थापक कुणाल बहल और रोहित बंसल को भी पक्षकार बनाया गया है. 

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