पोस्त तस्करी के जुर्म में एक वर्ष कठोर कारावास
हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने पोस्त तस्करी के जुर्म में एक व्यक्ति को एक वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि जंक्शन पुलिस ने 7 अगस्त 2019 को विकास पुत्र शेर सिंह निवासी वार्ड नम्बर 9 को पांच किलो पोस्त चूरा सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया।

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