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आरबीआई का बड़ा फैसला: लोन रिकवरी एजेंटों पर सख्ती


भारतीय रिज़र्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों द्वारा लोन रिकवरी की प्रक्रिया को अधिक ट्रांसप्रेंट और जिम्मेदार बनाने के लिए एक नया व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया है।  इसमें रिकवरी एजेंटों के लिए सख़्त नियम, उधार लेने वालों की सुरक्षा के बेहतर उपाय और टेक्नोलॉजी-आधारित रिकवरी सिस्टम पर कड़ी निगरानी जैसे बदलाव शामिल हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
आरबीआई ने रिकवरी एजेंसियों और एजेंटों के लिए भी नियम कड़े कर दिए हैं। बैंकों को एजेंसियों की नियुक्ति से पहले उनकी पूरी जांच करनी होगी और समय-समय पर रिकवरी एजेंटों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना होगा।  पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, बैंकों को अपनी वेबसाइट पर अपनी लिस्ट में शामिल रिकवरी एजेंसियों की अपडेटेड लिस्ट पब्लिश करनी होगी। 

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