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नशे में इस्तेमाल हो रही प्रतिबंधित दवाओं की खुली बिक्री पर रोक

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ीगंगानगर जिले में कुछ ऐसी दवाओं के नशे के रूप में इस्तेमाल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने इनकी खुली एवं अनियंत्रित बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार प्रीगाबलिन, टापेंटाडोल और जोपिक्लोन साल्ट आधारित दवाओं की बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। आदेश में बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर इन दवाओं के अलग-अलग नामों से नशे के रूप में इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई है। थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता इन दवाओं का बिना क्रय-विक्रय बिल के बिक्री नहीं कर सकेंगे।

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