शादी-ब्याह के खाने पर सरकार की सख्ती, राजस्थान में अब हलवाई और कैटरर्स का होगा रजिस्ट्रेशन
राजस्थान में शादी-ब्याह, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक समारोह और बड़े सार्वजनिक आयोजनों में बनने वाले भोजन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है, जिसके तहत अब बड़े आयोजनों में भोजन तैयार करने वाले हलवाई, कैटरर्स और फूड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है. हालांकि इस फैसले का हलवाई और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है.
सरकार ने केवल हलवाइयों और कैटरर्स की ही नहीं, बल्कि मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला और फार्म हाउस संचालकों की भी जिम्मेदारी तय की है.

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