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नगर परिषद 2.50 लाख और पालिका सदस्य 1.50 लाख तक ही कर सकेंगे खर्च


श्रीगंगानगर नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर स्पष्ट सीमा तय कर दी है। आयोग के आदेश के अनुसार प्रत्याशी निर्धारित सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे और उन्हें चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर खर्च का पूरा हिसाब संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग के आदेश के अनुसार नगर निगम पार्षद का प्रत्याशी अधिकतम 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद का प्रत्याशी 2.50 लाख रुपए तथा नगरपालिका सदस्य का प्रत्याशी अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक चुनाव खर्च कर सकेगा। 

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