बैनर-होर्डिंग, पोस्टर और लाउडस्पीकर पर आयोग की सख्ती
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर गुरुवार को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने से लेकर पूरी निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रत्याशियों और उनके अधिकृत चुनाव अभिकर्ताओं द्वारा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट और ध्वनि विस्तारकों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर आयोग द्वारा तय प्रतिबंधों की पालना करना अनिवार्य होगा।
आयोग के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी या उसका अधिकृत चुनाव अभिकर्ता इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे दोषसिद्धि की स्थिति में 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित व्यक्ति को अधिकतम छह वर्ष तक नगर निकाय का चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य भी घोषित कर सकता है।

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