'चौथे बच्चे पर कोई मैटरनिटी लीव नहींÓ, हाईकोर्ट ने की खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की चौथी बार मैटरनिटी लीव की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव नहीं दी जा सकती.
दरअसल, सरकारी कर्मचारी शशि कुमारी ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, संभल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें चौथे बच्चे के लिए उनकी मैटरनिटी लीव की मांग को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ शशि कुमारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि उन्हें 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाए.

No comments