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राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले आई अच्छी खबर, 30 साल बाद चुनाव लडऩे के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव


राजस्थान में करीब 30 वर्ष बाद पंचायत और निकाय चुनाव लडऩे के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में उम्मीदवार बन सकेंगे। राज्य सरकार ने इसी वर्ष इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। इसकी पालना में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधी अंडरटेकिंग लेने के 27 साल पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित कानून लागू हो चुका है, इसलिए अब उम्मीदवारों दो-संतान की शर्त लागू नहीं होगी। 

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