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रिश्वत में 1000 रुपए और मुर्गा लिया, 12 साल पुराने मामले में 4 साल की सजा


भीलवाड़ा  में एसीबी कोर्ट ने एक हजार रुपए की घूस और मुर्गा लेने के 12 साल पुराने मामले में जहाजपुर पुलिस थाने के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) कालूराम कहार को दोषी माना। न्यायालय ने फैसले में आरोपी सहायक उप निरीक्षक को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी जहाजपुर के गेगा का खेड़ा निवासी रमेशचन्द्र मीणा एवं उसके चचेरे भाई फोरूलाल मीणा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा इकाई में 23 जुलाई 2014 को रिपोर्ट दी।

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