Breaking News

रिटायरमेंट वाले दिन प्रमोशन का चार्ज लिया तो भी पेंशन फायदे मिलेंगे- हाईकोर्ट


कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट वाले दिन प्रमोशन मिलता है और वह उसी दिन प्रमोटेड पोस्ट का चार्ज वैध रूप से ले लेता है, तो उसे उस तारीख से सभी प्रमोशनल और उससे जुड़े पेंशनरी फायदे मिलेंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चार्ज दोपहर 12 बजे के बाद लेने के आधार पर प्रमोशनल लाभ नहीं रोके जा सकते।
मामले में कर्मचारी 31 मई 2023 को प्रोफेसर पद पर प्रमोट हुआ। उसने उसी दिन शाम 5.20 बजे चार्ज लिया और उसी दिन रिटायर भी हो गया। बाद में उसने प्रमोशन डेट से लाभ मांगे, लेकिन राज्य सरकार ने इनकार कर दिया।

No comments