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मृत व्यक्ति को आयकर नोटिस भेजना कानूनन 'शून्य': हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी मृत व्यक्ति के नाम आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन का नोटिस जारी करना अधिकार क्षेत्र से जुड़ी ऐसी मूलभूत त्रुटि है, जिसे बाद में कानूनी उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाकर या तकनीकी गलती बताकर ठीक नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने मृतक के नाम जारी नोटिस, पुनर्मूल्यांकन आदेश और कर मांग को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में कानून में मौजूद कमी  को दूर करने के लिए संसद को आवश्यक संशोधन पर विचार करना चाहिए।

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