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कुत्ते को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहनाना गुनाह नहीं- हाईकोर्ट


अपने पालतू कुत्ते को जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण की तरह सजाना और उसकी तस्वीर वॉट्सऐप स्टेटस पर लगाना कोई अपराध नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह टिप्पणी करते हुए एक महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य प्यार और भक्ति की भावना से किया गया था, न कि किसी धर्म का अपमान करने के इरादे से। जस्टिस सुभाष मेहला की बेंच ने 1 जुलाई को दिए अपने आदेश में माना कि महिला के इस कदम में कोई आपराधिक मंशा नहीं थी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया कि आरोपी महिला शादी के 6 साल बाद भी निसंतान है और वह अपने पालतू कुत्ते को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती है।

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