बिना ग्राहक की मंजूरी नहीं बिकेंगे बीमा और म्यूचुअल फंड
ग्राहकों को गलत तरीके से बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और बैंकों व एनबीएफसी के लिए ग्राहकों की स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत किसी भी ग्राहक को उसकी लिखित या डिजिटल मंजूरी के बिना कोई वित्तीय उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा। यदि एक ही फॉर्म में कई उत्पाद शामिल हैं, तो प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग-अलग सहमति लेनी होगी, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार निर्णय ले सके।

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