पति की सैलरी का 25 फीसदी भत्ता देना जरूरी नही: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ते के तौर पर देना जरूरी नहीं है. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अचल सचदेव ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य दिशा-निर्देश है और कोर्ट के पास मामले के तथ्यों के आधार पर इससे कम या ज्यादा भत्ता तय करने का अधिकार है. इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी को मिलने वाले मासिक भत्ते को 12 हजार रुपये बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया.

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