खेत तलाई और सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के नियमों में बदलाव
राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फार्म पॉन्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार अब किसानों को अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग में पंजीकृत फर्म से ही सामग्री खरीदना अनिवार्य नहीं होगा।
सरकार के इस फैसले से किसानों को अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार किसी भी विश्वसनीय विक्रेता से सामग्री खरीदने की स्वतंत्रता मिलेगी। इससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे और योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा।

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