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राजस्थान सरकार ने बजरी खनन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, नहीं माने आदेश तो होगी सख्त कार्रवाई


राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही नदी क्षेत्रों से बजरी खनन पर वार्षिक प्रतिबंध प्रभावी हो गया है। नदियों के प्राकृतिक स्वरूप, जल प्रवाह और जलीय जीव-जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक नदी क्षेत्र से नए बजरी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में केवल 30 जून तक तैयार किए गए और खनिज विभाग से सत्यापित स्टॉक यार्ड से ही बजरी का विक्रय और परिवहन किया जा सकेगा।
प्रतिबंध अवधि में यदि कोई व्यक्ति या लीजधारक नदी क्षेत्र से नया खनन करता है, सत्यापित स्टॉक से अधिक मात्रा में बजरी का परिवहन करता है अथवा पुराने स्टॉक में नई बजरी मिलाकर भंडारण बढ़ाता है तो इसे अवैध खनन और अवैध परिवहन माना जाएगा।

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