हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा सहायक प्रोफेसर भर्ती पर लगाई रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कॉलेज शिक्षा सोसायटी के अधीन सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा सहायक प्रोफेसरों को राहत देते हुए उन्हें लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण तक सेवा में बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से संविदा नियुक्तियों के लिए जारी भर्ती विज्ञापन को भी इन मामलों के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान कॉलेज शिक्षा सोसायटी के महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत सहायक प्रोफेसरों से जुड़े समान मामले पहले से कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं।

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