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बिना एफएसएसएआई लाइसेंस हलवाई नहीं बना सकेंगे खाना


झुंझुनूं में अब शादी, मेले, धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में बिना भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण लाइसेंस या पंजीकरण के कोई भी हलवाई, वेंडर या कैटरर भोजन नहीं बना सकेगा। प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही आयोजकों को भी आयोजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना देकर कैटरर का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले की सीमा में खानपान का कार्य करने वाले सभी हलवाई, वेंडर और कैटरिंग व्यवसायियों के पास एफएसएसएआई का वैध लाइसेंस या पंजीकरण होना जरूरी होगा।

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