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30 साल बाद चुनाव लडऩे के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव| SBT News


नमस्ते, SBT News में आपका स्वागत है! राजस्थान में करीब 30 साल बाद पंचायत और शहरी निकाय चुनाव लड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार बन सकेंगे। 🗳️🏛️ राज्य सरकार ने इस साल दो-संतान संबंधी प्रतिबंध समाप्त कर दिया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नए नियमों के पालन के निर्देश जारी कर दिए हैं। 📄✅ आयोग ने उम्मीदवारों से दो से अधिक संतान नहीं होने की अंडरटेकिंग लेने वाले 27 साल पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया है। मार्च 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित कानून लागू हो चुका है, इसलिए अब पंचायत और निकाय चुनाव में दो-संतान की शर्त नहीं रहेगी। 👨‍👩‍👧‍👦📢 ऐसी ही राजस्थान और चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए वीडियो को Like 👍 और Share 📲 करें। हमारे चैनल को Subscribe 🔔 करना न भूलें और अपनी राय Comment में जरूर बताएं। 💬 #RajasthanElections #PanchayatElections #MunicipalElections #TwoChildRule #ElectionRules #StateElectionCommission #RajasthanGovernment #LocalBodyElections #CandidateEligibility #ElectionLaw #DistrictElectionOfficer #RajasthanPolitics #PoliticalNews #GovernmentNotification #breakingnews हमारे साथ जुड़े रहें: Facebook : https://ift.tt/YP306og Instagram : https://ift.tt/YJUV7LX Contact for News & Ads: sbtnews.in@gmail.com 👉 अब ताज़ा और सबसे भरोसेमंद राजस्थान की बड़ी खबरें – सिर्फ SBT News पर! 🔔 चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई खबर मिस न हो। #SBTNews #RajasthanNews #HindiNews #LatestNews #SandhyaBorderTimes #SriGanganagar

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