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पेंडिंग चालान नहीं भरा तो जब्त हो सकता है वाहन


श्रीगंगानगर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अक्सर वाहनों के चालान कर दिए जाते हैं। इसके बाद कई लोग महीनों तक चालान नहीं भरते और वाहन सडक़ों पर दौड़ाते रहते हैं। अब ऐसा करना उन्हें भारी पड़ सकता है।
यातायात प्रभारी सीआई राजेश देवी ने बताया कि राज्य सरकार ने अब नियमों में संशोधन करते हुए नियम 167 ए में संशोधन किया है। अब चालान के बाद वाहन सडक़ पर दौड़ाने पर वाहन मालिक का लाइसेंस या आरसी निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। यहां तक वाहन जब्त भी किया जा सकता है। यातायात पुलिस ने चालान जमा करवाने के नियमों को सरल किया है। 

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