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अब प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचरों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव: दिल्ली हाईकोर्ट


दिल्ली हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाली फीमेल टीचर्स भी सरकारी स्कूलों की तरह 'चाइल्ड केयर लीवÓ पाने की हकदार होंगी.
अदालत ने कहा कि फीमेल टीचर्स को बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिलना उनके समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है. कोर्ट ने आदेश में बताया कि कोई भी मान्यता प्राप्त निजी संस्थान अपनी महिला कर्मचारियों को उनके बच्चों की देखभाल, पढ़ाई या बीमारी से जुड़े इस जरूरी छुट्टियों से वंचित नहीं कर सकता.

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