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'कब्जा मिलने के बाद भी बिल्डर से मुआवजे की मांग कर सकते हैं घर खरीदार': सुप्रीम कोर्ट


फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी घर खरीदार सर्विस में कमी के लिए रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदार फ्लैट का कब्जा लेने के बाद भी कब्जा मिलने में हुई देरी के लिए मुआवजा पाने के लिए डेवलपर्स के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें कहा गया था कि फ्लैट का कब्जा लेने के बाद घर खरीदार कंज्यूमर नहीं रह जाता और देरी के लिए मुआवजा नहीं मांग सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि घर खरीदार और रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज खरीदार को अपनी शिकायतें लेकर कंज्यूमर फोरम में जाने से नहीं रोक सकता।

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