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परिवहन विभाग का ट्रैक्टर व ट्रॉली के खिलाफ सख्ती, व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य


भरतपुर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के ही ट्रैक्टर का कामर्शियल उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। खेती के उपयोग के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर से ईंट और बजरी ढो रहे हैं। इसका परिवहन विभाग को टैक्स भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने ऐसे ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए ट्रैक्टर संचालकों में खलबली मच गई है।
डीटीओ अभय मुदगल ने बताया की  ट्रैक्टर का उपयोग खेती के उद्देश्य से है इसलिए किसानों के हित के लिए उनकी जांच नहीं होती थी। लेकिन इसका कामर्शियल उपयोग बढ़ गया है इसलिए अब जांच की जा रही है। साथ ही ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर अब जुर्माना भी लगेगा।

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