रोहित उद्योग प्रकरण में एसडीएम सख्त, यूआईटी तहसीलदार को जारी होगा नोटिस
श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ मार्ग स्थित चितलांगिया धर्मशाला के सामने रोहित उद्योग कैंपस के लंबे समय से लंबित नियमन प्रकरण को उपखंड अधिकारी नयन गौतम ने गंभीरता से लिया है। एसडीएम कोर्ट में धारा 117 के तहत चल रही कार्यवाही के दौरान खातेदार की ओर से दिए गए शपथ पत्र की निर्धारित तीन माह की अवधि समाप्त होने के बावजूद पालना नहीं होने पर अब यूआईटी के तहसीलदार को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार रोहित उद्योग के खातेदार लक्ष्मीनारायण सहारण द्वारा यूआईटी से नियमन करवाने संबंधी शपथ पत्र एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद नियमानुसार कार्रवाई आगे नहीं बढऩे पर एसडीएम ने नाराजगी जताई है।
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