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बोर्ड-निगमों से सरकारी नौकरी में आने वालों को पे-प्रोटक्शन नहीं


राजस्थान के बोर्ड, निगमों, पंचायतीराज संस्थाओं और दूसरी गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के सीधी भर्ती से सरकारी नौकरी में आने पर उन्हें पे-प्रोटक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने सभी विभाागों को सर्कुलर जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है। इन कर्मचारियों के पिछले संस्थान में मिले आखिरी वेतन के हिसाब से नई सैलरी तय नहीं होगी।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर बताया- 1 सितंबर 2025 को जारी प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के पीएसयू, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगम बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

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