सास-बहू के गहने-चोरी,जांच के लिए तांत्रिक की शरण में पुलिस:हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने नागौर जिले के श्रीबालाजी थाने से जुड़े गहने चोरी के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले की जांच किसी तांत्रिक के बताए गए इशारों पर नहीं चल सकती।
जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता खेमी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नागौर के एसपी को जांच अधिकारी बदलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की प्रति मिलने के 15 दिन के भीतर जांच श्रीबालाजी थाने से हटाकर किसी अन्य थाने के सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊंची रैंक के अधिकारी को सौंपी जाए।

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