राजस्थान में प्रिंसिपल, वीडीओ और पटवारी को मिली पुलिस अधिकारी जैसी पॉवर
राजस्थान सरकार ने बाल विवाह के रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है. बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए सीधे कार्रवाई कर सकेंगे. उन्हें पुलिस अधिकारी जैसी पॉवर मिल गई है.
राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, राज्य सरकार ने तीन स्तर के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी यानी सीएमपीओ नियुक्त किया है.

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