Breaking News

लोन नहीं चुकाने पर भी बैंक रिकवरी एजेंट्स नहीं कर सकेंगे बदसलूकी


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लोन की वसूली के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है. इसका मकसद उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, ट्रांसपरेंसी लाना और रिकवरी एजेंट्स द्वारा किसी भी तरह की गलत तरीकों को करने से रोकना है. यह ड्राफ्ट अंतिम रूप लेने के बाद 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा.
ये नियम ज्यादातर कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे. स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक इससे बाहर रहेंगे.

No comments