लोन नहीं चुकाने पर भी बैंक रिकवरी एजेंट्स नहीं कर सकेंगे बदसलूकी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लोन की वसूली के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है. इसका मकसद उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, ट्रांसपरेंसी लाना और रिकवरी एजेंट्स द्वारा किसी भी तरह की गलत तरीकों को करने से रोकना है. यह ड्राफ्ट अंतिम रूप लेने के बाद 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा.
ये नियम ज्यादातर कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे. स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक इससे बाहर रहेंगे.

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