एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार,यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजनÓ को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को संवैधानिक और वैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का पूरा अधिकार है और केवल इसलिए इस प्रक्रिया को अवैध नहीं माना जा सकता कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि स्ढ्ढक्र प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है।

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