टीवी दर्शकों को बड़ी राहत, विज्ञापन समय सीमा पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला
टीवी देखने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि अब किसी भी टीवी चैनल को एक घंटे में 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन दिखाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने ट्राई के उस नियम को सही ठहराया है जिसमें पहले से ही विज्ञापन की अधिकतम सीमा तय की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दर्शकों का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। लगातार लंबे विज्ञापन देखने से टीवी देखने का अनुभव खराब होता है, इसलिए यह सीमा जरूरी है।
ट्राई के नियमों के मुताबिक टीवी चैनलों को हर घंटे में अधिकतम 10 मिनट विज्ञापन और 2 मिनट सेल्फ प्रमोशनल कंटेंट दिखाने की अनुमति है। यानी कुल मिलाकर 12 मिनट से ज्यादा विज्ञापन किसी भी चैनल पर प्रसारित नहीं हो सकते।

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