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सुप्रीम कोर्ट बोला- आईसीयू के लिए न्यूनतम मानक तय हों; राज्यों से 2 महीने में कमियों की रिपोर्ट मांगी


सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में आईसीयू और क्रिटिकल केयर सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ताहाल है और गुणवत्तापूर्ण इलाज के मुताबिक विकसित नहीं हो पाई है।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की बेंच ने आईसीयू के लिए तीन-स्तरीय मॉडल को मंजूरी देते हुए केंद्र और राज्यों को क्रिटिकल केयर सिस्टम मजबूत करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में पर्याप्त क्रिटिकल केयर सुविधाएं भी शामिल हैं। राज्यों को 2 महीने में आईसीयू सुविधाओं की कमियों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। 

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