हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- एक साथ दो पदों पर नियुक्ति नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में राज्य सरकार के प्रशासनिक निर्णय पर हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी एक साथ दो ऐसे पदों पर कार्य नहीं कर सकता, जिनमें हितों का टकराव संभावित हो। इसी के चलते अदालत ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा को परिवहन आयुक्त के पद पर कार्य करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की एकल पीठ ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता ने पुरुषोत्तम शर्मा को दोनों पदों पर नियुक्त करने को कानून के विरुद्ध बताते हुए इसे हितों के टकराव का स्पष्ट मामला बताया था।
अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि मामला गंभीर है और इसमें कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन दिखाई देता है। कोर्ट ने 21 नवंबर 2025 के उस सरकारी आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत आरएसआरटीसी एमडी को परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

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