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मीटर से छेड़छाड़ अब पड़ेगी महंगी - लगेगी भारी पेनल्टी, 1 जून से लागू होंगे नए नियम


राजस्थान के बिजली उपभोक्ता अब अलर्ट हो जाए नहीं तो लगेगी भारी पेनल्टी। बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने बिजली अधिनियम-2003 में संशोधन कर कई मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधान 1 जून से लागू होंगे। नए नियमों के तहत बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरण, तार, खंभे या अन्य सामग्री को नुकसान पहुंचाने पर 5 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि वही व्यक्ति दोबारा दोषी पाया जाता है तो फिर इतनी ही पेनल्टी भरनी होगी। 

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