इंजेक्शन से दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक नहीं
सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने साफ कहा है कि इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले 'कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सÓ कानून के तहत मान्य नहीं हैं। यानी ब्यूटी बढ़ाने के नाम पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन को कॉस्मेटिक नहीं माना जाएगा और उनका इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है।
यह निर्देश ऐसे समय आया है जब देशभर के ब्यूटी क्लीनिक और वेलनेस सेंटरों में बिना सर्जरी वाले ब्यूटी ट्रीटमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इनका जमकर प्रचार किया जा रहा है।

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