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हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट का आदेश किया रद्द


राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने एक अहम और रिपोर्टेबल फैसले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर को बड़ी राहत दी है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट, जोधपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एम्स को अपने पक्ष के लिए वकील नियुक्त करने से रोक दिया गया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एक पक्षकार यूनियन पदाधिकारी की आड़ में वकील से पैरवी करवा रहा हो, तो दूसरे पक्ष को कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित करना समानता के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का खुला उल्लंघन है।

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