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राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ एसपी को चेताया, फुटेज गायब हुए तो होंगे उत्तरदायी


राजस्थान हाईकोर्ट ने भादरा के अधिवक्ता अदरीश अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए है। जिनमें न्यायमूर्ति फरजंद अली ने कहा कि जिस दिन अधिवक्ता के साथ कथित उत्पीडऩ हुआ, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। 
अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट में फुटेज उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रतिवर्ती उत्तरदायी माने जाएंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (अब धारा 119) के तहत यह प्रतिकूल अनुमान लगाया जाएगा कि सबूत जानबूझकर नष्ट किया गया। जिससे पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सीधे कठघरे में खड़ी हो जाएगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दमनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए एसएचओ भादरा को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए और नोटिस दस्ती देने का आदेश दिया ताकि सेवा में कोई देरी न हो।

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